आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4110

अधिसूचना तिथि

07/10/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/10/1986

अधिसूचना: का. आ. 4110 जारी करने की तिथि: 7/10/1986

                        

अधिसूचना: SO4110
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/07/10
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है तीस -five/one/two) आयकर अधिनियम, 1961 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(मैं) बिरला पुरातत्व और सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान में इस तरह के तारामंडल और धारा 35 के तहत शिक्षा, प्रशिक्षण और पसंद के साथ जुड़ा गतिविधियों की स्थापना के रूप में गैर अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी भी राशि प्राप्त नहीं होगा कि (1) (ख). यह भी पूर्वोक्त गतिविधियों की ओर धारा 35 (1) (ख) के तहत प्राप्त की गई कोई रकम खर्च नहीं होगा.
संस्थान
"बिरला पुरातत्व और सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, 5-9-201/2A, Chiragali लेन, हैदराबाद."
इस अधिसूचना 1985/01/04 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6956 / एफ सं 203/188/84-ITA-II