आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

40

अधिसूचना तिथि

28/04/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/04/2009

अधिसूचना: 40 जारी करने की तारीख: 28/04/2009

धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - मंजूरी वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों

अधिसूचना सं. 40/2009, 28-4-2009 दिनांक


यह इस संगठन डायबिटीज रिसर्च सेंटर फाउंडेशन, चेन्नई (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के (खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है अधिनियम) ने कहा, नियम के साथ पढ़ा, 5C और आयकर नियमों के 5D, 1962 (नियम अर्थात् निम्न शर्तों के वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन 'विषय की श्रेणी में 1.4.2007 से प्रभावी) ने कहा: -

(मैं) को मंजूरी दे दी वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक शोध करने होंगे;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने आप में वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और मिल जाएगा करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी पुस्तकों उप - धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत आयकर या के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर:

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

(क) पैरा (iii) अनुच्छेद 1 के उप में निर्दिष्ट खाते की किताबें = बनाए रखने में विफल रहता है; या

(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) प्राप्त दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन मात्रा में पैरा (iv) अनुच्छेद 1 के = उप में निर्दिष्ट; या

(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या

(ई) के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5D के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.


[F.No.203/19/2009/ITA-II]