388(अ) : अधिसूचना: का. आ. 388(अ) जारी करने की तिथि: 22/6/1979
अधिसूचना सं.
388(अ)
अधिसूचना तिथि
22/06/1979
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/06/1979
अधिसूचना: GSR388 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 54E, 54E (1), 54E (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/6/1979
खंड के अनुसरण में (ख) व्याख्या की उप - धारा को मैं (1) आयकर अधिनियम की धारा 54E के, 1961 (1961 का 43), भारत सरकार एतद्द्वारा 7 साल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड के मुद्दे को सूचित करता है 9 जुलाई 1979 से, अगली सूचना तक.
प्र.20. निवेश पर सीमा -. बांड में निवेश फरवरी, 1979 के 28 वें दिन के बाद, तबादला एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का शुद्ध विचार, या किसी भी अतिरिक्त मुआवजा या अतिरिक्त मुआवजा या अतिरिक्त ध्यान प्राप्त की हद तक व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा. "शुद्ध विचार" इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए खर्च से कम के रूप में दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय का मतलब है.
(3) रुपये में जारी किए गए 7 साल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड. 100.00 फीसदी. और परिपक्वता पर प्रति पर प्रतिदेय.
(मैं) मूल्य -. इश्यू प्राइस रुपये हो जाएगा. हर रुपये के लिए 100.00. 100 (नाममात्र).
मुद्दा (ii) तिथि -. बांड 9 जुलाई 1979 से नल पर होगा, और आवेदन की निविदा की तिथि से जारी किए जाएंगे.
पुनर्भुगतान (iii) दिनांक -. बांड उनके जारी होने की तिथि से 7 वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर चुकाया जाएगा.
(4) ब्याज -. बांड फीसदी 7-1/2 की दर से ब्याज वहन करेंगे. प्रतिवर्ष. ब्याज बांड जारी करने की तारीख से बारह कैलेंडर महीने की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर सालाना भुगतान किया जाएगा.
प्र.5. ब्याज के भुगतान की जगह -. बांड पर ब्याज अहमदाबाद, बंगलौर, मुंबई (भायखला) में भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जाएगा, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना.
प्र.6. स्रोत पर कर कटौती की वापसी -. (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) ब्याज के भुगतान की समय पर कर कटौती का रिफंड कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं या करने के लिए उत्तरदायी हैं जो बांड धारकों के द्वारा प्राप्य होगा टैक्स काट ली गई है, जिस पर दर से कम दरों पर कर.
कर के लिए उत्तरदायी नहीं है जो या निर्धारित दर से कम दर पर कर के लिए उत्तरदायी है, जो एक धारक आयकर अधिकारी कर की कटौती के बिना उसे ब्याज का एक प्रमाण पत्र अधिकृत भुगतान के लिए अपने मामले पर क्षेत्राधिकार रखने के लिए एक आवेदन कर सकते हैं , या उनके मामले में लागू किए जाने वाले ऐसे कम दर पर कर की कटौती के लिए.
प्र.7. आयकर से छूट के लिए पात्रता -. एक साथ अन्य सरकारी प्रतिभूतियों और अनुमोदित वित्तीय संपत्ति से आय पर ब्याज के साथ सभी बांड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (43 की धारा 80L के तहत आयकर से छूट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे 1961), रुपए की सीमा के अधीन. 3,000.
8 संपत्ति कर से छूट के लिए पात्रता -. एक साथ अन्य सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित वित्तीय आस्तियों के मूल्य के साथ इन बांडों का मूल्य, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 के तहत छूट के लिए 1957 अर्हता प्राप्त करेंगे (1957 का 27), विषय रुपए की सीमा तक. 1,50,000.
9 फार्म -. बांड वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) संख्या जीएसआर 389 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाएगा 22 जून, 1979 दिनांकित.
10 Transferability -. बांड प्रत्येक बॉन्ड की रिवर्स पर छपी एक हस्तांतरण विलेख के माध्यम से हस्तांतरणीय किया जाएगा. बदली का नाम लोक ऋण कार्यालय चिंतित द्वारा बॉन्ड धारक के रूप में पंजीकृत है हालांकि, जब तक स्थानांतरण के रूप में पूरा नहीं माना जाएगा.
प्र।11. बांड के लिए आवेदन -. (1) बांड के लिए आवेदन रुपए के गुणकों में होगी. 10
(2) अनुप्रयोग पर प्राप्त किया जाएगा -
अहमदाबाद, बंगलौर, मुंबई (फोर्ट और भायखला), कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना में भारतीय रिजर्व बैंक (क) कार्यालयों; और
(ख) भारतीय स्टेट बैंक, अगरतला शाखा, आइजोल शाखा, भोपाल मुख्य शाखा, भुवनेश्वर शाखा, चंडीगढ़ शाखा, गंगटोक शाखा, गुवाहाटी शाखा, इम्फाल शाखा, ईटानगर शाखा, कोहिमा शाखा, पणजी शाखा, पांडिचेरी शाखा की निम्नलिखित शाखाओं, पोर्ट ब्लेयर शाखा, शिलांग शाखा, शिमला शाखा, श्रीनगर शाखा और त्रिवेंद्रम शाखा.
(3) आवेदन के साथ साथ या प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती इतनी के रूप में अलग किया जा सकता है जो इस तरह के अन्य रूप में संलग्न प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा.
(4) अनुप्रयोग नकद या चेक के रूप में आवश्यक भुगतान के साथ किया जाना चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में प्रस्तुत चेकों संबंधित बैंक के पक्ष में तैयार किया जाना चाहिए.
राष्ट्रपति, एसी तिवारी, संयुक्त सचिव के आदेश से.
[एफ 4 (6) डब्ल्यू एंड M/79].
दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना
आवेदन के रूप
[अनुच्छेद 11 (3) देखें]
मैं / हम --------- [अक्षरों में पूरा नाम (ओं)] इसके साथ रुपये के नकद / चेक निविदा. -------- (शब्दों में) 7 साल राष्ट्रीय ग्रामीण में निवेश के लिए विकास बांड.
प्र.20. मैं / हम इसके द्वारा प्रस्तुत राशि शुद्ध विचार या अतिरिक्त मुआवजा या अतिरिक्त विचार नीचे विस्तृत दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण पर प्राप्त की पूरे या हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है घोषणा: -
------ स्थान, प्रकार और हस्तांतरण बिक्री की बदली की तिथि शुद्ध विचार, नाम के अन्य विवरण, या कम तबादला स्थायी मुआवजा या क्षतिपूर्ति का एहसास या यानी, बिक्री पूंजी परिसंपत्ति पते का एहसास प्राप्ति की और अतिरिक्त अतिरिक्त आय की तिथि आय किसी के द्वारा किसी भी अतिरिक्त या अतिरिक्त खर्च को ध्यान से विचार पूर्ण किए गए और 1 2 3 4 5 ------ रुपये ------ हस्तांतरण के संबंध में विशेष रूप से प्राप्त है. रुपये. ------
(3) बांड और --------- (भारतीय रिजर्व / स्टेट बैंक के कार्यालय) पर देय वार्षिक ब्याज कृपया हमें निम्नलिखित पते पर / मेरे पास भेजा जाए.
----- (हस्ताक्षर)
--- (नाम पूर्ण में)
------ (पता) (स्थायी खाता संख्या)
----- 1979 दिनांकित.
पंजीकृत ई.
(पते और जगह) - आयकर आयुक्त को अग्रेषित
तिथि ---------
भारतीय रिजर्व बैंक, -------
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, -------
पी. प्रबंधक --- शाखा प्रबंधक
------
नोट:
(1) आवेदन पुन के गुणकों में होना चाहिए. 10 चैक / ड्राफ्ट आवेदन प्राप्त बैंक के पक्ष में और आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, जिस पर जगह में तैयार किया जाना चाहिए.
(2) आवेदन हस्ताक्षरित किया जाएगा -
(क) घोषक व्यक्ति खुद के द्वारा, व्यक्ति है; ऐसे व्यक्ति का संबंध व्यक्ति द्वारा या उसके परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा, या विधिवत इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा भारत से अनुपस्थित है; व्यक्ति मानसिक रूप से उसके अभिभावक द्वारा या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपने मामलों को भाग लेने से अक्षम है जहां सहायता;
(ख) जहां घोषक कर्ता द्वारा, एक हिंदू अविभाजित परिवार है, और कर्ता भारत से अनुपस्थित है या मानसिक रूप से इस तरह के परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा, अपने मामलों को भाग लेने से अक्षम होता है;
(ग) जहां घोषक प्रबंध उसके निदेशक, या इस के लिए अधिकृत कंपनी के एक अधिकारी ने से, एक कंपनी है;
(घ) जहां घोषक उसके प्रबंध भागीदार द्वारा, एक फर्म है, या किसी भी अपरिहार्य कारण के लिए इस तरह के प्रबंध भागीदार घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है जहां या जैसे कोई प्रबंध भागीदार एक नहीं किया जा रहा, उसके किसी साथी से, वहाँ है, जहां नाबालिग;
(ई) घोषक उसके प्रमुख अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत एसोसिएशन के किसी भी सदस्य से, किसी भी अन्य सहयोग भी है; और
(च) घोषक कि व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सक्षम कुछ व्यक्ति द्वारा, किसी भी अन्य व्यक्ति है.
(3) वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (आर्थिक मामलों के विभाग) संख्या जीएसआर 389 (ई) की अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र में बॉन्ड, 7 के संबंध में 22 जून 1979, दिनांक - साल राष्ट्रीय जैसा भी मामला हो ग्रामीण विकास बांड अपने नाम (एचयूएफ), कंपनी, फर्म, संस्था या अन्य व्यक्ति द्वारा वर्णित के रूप में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर जारी किया जाएगा.
आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के द्वारा कहां है (4), यह दो सम्मानजनक व्यक्तियों ने भी देखा जाना चाहिए.
आवेदन एक पंजीकृत शरीर के नाम पर किया जाता है (5), के तहत विख्यात दस्तावेजों, पहले से ही लोक ऋण कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं, निवेश के आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए -
(क) पंजीकरण / निगमन प्रमाणपत्र;
(ख) ज्ञापन और संगम अनुच्छेद या नियम और विनियम / कंपनी / शरीर के उपनियमों की प्रमाणित प्रतियां.
कंपनी / शरीर की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में संकल्प (ग) प्रमाणित प्रतिलिपि

