377 : परिपत्र: सं 377, 21-02-1984 दिनांकित
परिपत्र सं.
377
परिपत्र की तिथि
21/02/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/02/1984
1535. जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड को वसीयत में संपत्ति के लिए अतिरिक्त राहत - उप - धारा के तहत जारी अधिसूचना (2) संपदा शुल्क से पूर्ण छूट देने
केन्द्र सरकार हालात उप - धारा में प्रदान की राहतें के अलावा कुछ राहत (1) संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 के (1953 का 34) निम्नलिखित के संबंध में दिया जाना चाहिए कि इस तरह के हैं कि राय की है जबकि संपत्ति के वर्ग, चाहे चल या अचल, अर्थात्, एक मृतक की किसी भी संपत्ति:
(मैं) मृतक द्वारा वसीयत को "जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड 'के तहत अधिसूचित एक कोष की जा रही उपखंड (चतुर्थ) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (23 सी) के; और
(Ii) जो वास्तव में इस तरह के लिए, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद दिया गया है फंड
(क) ऐसी अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर; या
(ख) मृतक की मौत के बाद तीन साल की अवधि के भीतर; या
प्रोबेट है, या (कब्जे में होगा की एक प्रति के साथ) प्रशासन के पत्र की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर (ग) मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति के संबंध में दिया जाता है; और
(Iii) जिस पर संपदा शुल्क लगाया और एकत्र या संपत्ति पर गुजर के रूप में मृतक की संपत्ति में ऐसी संपत्ति के शामिल किए जाने से पुण्य संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) के तहत लगाए गए और एकत्र किया जा सकता है किया गया है उसकी मौत;
अब, इसलिए, उप - धारा (2) संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा कोई संपत्ति कर्तव्य ऐसे वर्ग के संबंध में देय होगा कि निर्देशन संपत्ति की.
अधिसूचना: सं जीएसआर 165, 1984/03/02 दिनांकित.

