37 : अधिसूचना: 37 जारी करने की तिथि: 25/2/2003
अधिसूचना सं.
37
अधिसूचना तिथि
25/02/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/02/2003
अधिसूचना नहीं : 37
धारा (ओं) भेजा : एस.१२०
जारी करने की तारीख : 25/2/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 37, 25 फ़रवरी 2003 डीटी.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (विभाग की अधिसूचना में खत संशोधन करती है राजस्व), सेंट्रल बोर्ड प्रत्यक्ष कर, अतः 733 (ई) दिनांक 31 जुलाई 2001 अर्थात्:
अनुसूची-I में, सीरियल नंबर 19 और 90, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए कहा अधिसूचना के लिए, निम्न सीरियल नंबर और प्रविष्टियों क्रमशः अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
अनुसूची मैं
{0}{/0} {1} {/1} आयकर हेड अधिकार क्षेत्र के पदनाम
नग अधिकारियों तिमाहियों
1 2 3 4
"19. की आय मुंबई (मैं) आयुक्त के मुख्य आयुक्त
टैक्स (सेंट्रल), मुंबई द्वितीय आयकर (सेंट्रल),
मुंबई द्वितीय.
(Ii) आयुक्त
आयकर (सेंट्रल),
मुंबई-III.
90 मुख्य आय मुंबई के आयुक्त (मैं) आयुक्त की
टैक्स (सेंट्रल), मुंबई मैं आयकर (सेंट्रल),
मुंबई मैं.
(Ii) आयुक्त
आयकर (सेंट्रल),
मुंबई चतुर्थ.
प्र.20. इस अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी ले जाएगा.
[एफ सं 187/11/2002-ITA-I]

