आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

339

अधिसूचना तिथि

16/11/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/11/2006

अधिसूचना: 339 जारी करने की तिथि: 16/11/2006

अधिसूचना सं. 339/2006, 16-11-2006 दिनांक


यह इस संगठन स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा की Revitalisation के लिए फाउंडेशन, बंगलौर उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 के 1961, आंशिक रूप से (और नहीं एक 'वैज्ञानिक के रूप में अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए श्रेणी' अन्य संस्था 'के तहत 2006/01/04 से 31-3-2009 तक की अवधि के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित केवल निम्न शर्तों के अनुसंधान) विषय के लिए मौजूदा रिसर्च एसोसिएशन ': -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के आयकर / निदेशक के आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर , जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाण पत्र.


[एफ सं 203/48/2006-ITA-II]