आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

3172

अधिसूचना तिथि

14/07/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/07/1986

अधिसूचना: का. आ. 3172 जारी करने की तिथि: 14/7/1986

                        

अधिसूचना: SO3172
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/7/1986
1984/09/08 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5939 (एफ नहीं 203/146/83-ITA.II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(I) भारतीय प्लांट taxonomists, इलाहाबाद सोसाइटी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"भारतीय प्लांट taxonomists की सोसाइटी, 106, टैगोर टाउन, इलाहाबाद-211 002."
इस अधिसूचना 1986/01/04 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6800 / एफ सं 203/38/86-ITA.II)