आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3022

अधिसूचना तिथि

18/07/1979

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/07/1979

अधिसूचना: का. आ. 3022 जारी करने की तिथि: 18/7/1979

                        

अधिसूचना: SO3022
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/7/1979
27-12-1975 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1176 (एफ नहीं 203/177/75-ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख instituion भारतीय द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की परिषद (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियम 6 के साथ पठित नियम, 1962, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि;
(Ii) संस्था नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा.
संस्थान
सामुदायिक स्वास्थ्य, बंबई में रिसर्च फाउंडेशन.
इस अधिसूचना 27-12-1977 से 26-12-1980 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 2932 / एफ 203/92/79-ITA सं. द्वितीय