295(अ) : अधिसूचना: का. आ. 295(अ) जारी करने की तारीख: 4/4/1995
अधिसूचना सं.
295(अ)
अधिसूचना तिथि
04/04/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/04/1995
अधिसूचना: SO295 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/04/04
अधिसूचना संख्या तो द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 216 (ई), दिनांक 30 मार्च 1993, केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर पर निर्दिष्ट गए जबकि 6 जल संचयन संरचना, एकीकृत जल प्रबंधन, वनीकरण, बागवानी, सिंचाई और कच्छ क्षेत्र में रोजगार सृजन परियोजना, गुजरात, विवेकानंद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एक पात्र परियोजना के रूप में संस्थान, मांडवी, कच्छ-370 465, गुजरात, या के ग्रामीण गरीबों के लिए निर्धारण वर्ष 1993-94 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए योजना;
और, जबकि कहा परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा जल संग्रहण संरचनाओं निर्दिष्ट करता है, एकीकृत जल प्रबंधन, वनीकरण, बागवानी, सिंचाई और रोजगार पांच हजार करोड़ चौंसठ लाख चालीस रुपए की अनुमानित लागत से विवेकानंद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मांडवी, कच्छ-370 465, गुजरात के ग्रामीण गरीबों के लिए कच्छ क्षेत्र, गुजरात में उत्पादन परियोजना,,, के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन साल की अवधि.
[सं 9743 / एफ सं NC-4/95

