आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

293(अ)

अधिसूचना तिथि

04/04/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/04/1995

अधिसूचना: का. आ. 293(अ) जारी करने की तारीख: 4/4/1995

                        

अधिसूचना: SO293 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/04/04
अधिसूचना संख्या आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए तो 878 (ई), दिनांक 30 नवंबर 1992, द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार धारावाहिक में, निर्दिष्ट गए जबकि संख्या 3, जिला पुणे, जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, 55/4, यूनिवर्सिटी रोड, औंध, महाराष्ट्र में पुणे 411 007 में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना मूल्यांकन से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वर्ष 1993-94;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा जिला पुणे, जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था के महाराष्ट्र में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना को निर्दिष्ट , 55/4, यूनिवर्सिटी रोड, औंध, रुपए की अनुमानित लागत से पुणे 411 007 एक करोड़ आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अठारह लाख.
[सं 9741 / एफ सं NC-4/95