2810 : अधिसूचना: का. आ. 2810 जारी करने की तारीख: 14/5/1985
अधिसूचना सं.
2810
अधिसूचना तिथि
14/05/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/05/1985
अधिसूचना: SO2810
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/5/1985
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4203 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/131/81-ITA-II) 3 सितंबर 1981 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, उप - धारा (1) 1961, आयकर अधिनियम की (Thirty-five/one/two) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी के नियम 6 के साथ पठित आयकर नियम, 1962, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत: -
(मैं) भगवान महावीर Viklang सहायता समिति, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है. संस्थान
"भगवान महावीर Viklang सहायता समिति, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर 302 004. "
इस अधिसूचना 1984/11/08 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है
[सं 6221 (एफ नहीं 203/60/85-ITA-II)

