281 : अधिसूचना: का. आ. 281 जारी करने की तारीख: 28/1/1998
अधिसूचना सं.
281
अधिसूचना तिथि
28/01/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/01/1998
अधिसूचना: तो 281
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/1/1998
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए नियम, 1962,.
संस्था / संघ का नाम
गुजरात में पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन (GEER), जी -1, 194/3, सेक्टर 36, गांधीनगर-382 030 (गुजरात).
कार्यक्रम
(मैं) मृदा नमी संरक्षण कार्यों और Indroda नेचर पार्क के क्षेत्रों में और Hingolgadh प्रकृति शिक्षा अभयारण्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य.
(Ii) Indroda नेचर पार्क और Hingolgadh अभयारण्य के पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी के विकास के साथ ही अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र में.
(Iii) Indroda नेचर पार्क में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना.
(Iv) प्रकृति शिक्षा कैम्प और मोबाइल प्रकृति शिक्षा केन्द्र के माध्यम से संरक्षण जागरूकता बढ़ाना.
(V) जानवरों और आदि लायन सफारी पार्क, टाइगर सफारी पार्क की स्थापना सहित पक्षियों की विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की बंदी प्रजनन ऊपर उठाते हुए
प्र.20. (2) खंड 35CCB की उप - धारा के तहत संस्था / संघ को विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी मंजूरी, और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रम के लिए (1) अनुभाग 35CCB दोनों के लिए मान्य हैं 1 अप्रैल 1997 से, निम्न शर्तों के अधीन 31 मार्च 2000, को तीन वर्ष की अवधि:
1 गुजरात में पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन (GEER) संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
प्र.20. गुजरात में पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन (GEER) 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(3) गुजरात में पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन (GEER) 30 जून, कुल आय और देनदारियों और आयकर के संबंधित आयुक्त को भेजे गए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा वार्षिक खाता द्वारा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
(4) अनुमोदन विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[अधिसूचना संख्या 10520 / एफ सं 203/35/97/ITA.II]

