आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

28

अधिसूचना तिथि

23/01/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/01/2004

अधिसूचना: 28 जारी करने की तिथि: 23/01/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       28
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 35
जारी करने की तारीख           :       23/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 28, डीटी. 23 जनवरी 2004


यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, . 1961 आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा -;
अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
; 110016 प्रत्येक वर्ष के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए - अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा
अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग , और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट), हर साल या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय की प्रतिलिपि 86 व्यय संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
एम / एस स्पेशल केयर, सिलना हिल, Sewri रोड, मुंबई 400033 1.4.2001 31.3.2004 तक की जरूरत में देखभाल, उपचार और बच्चों के प्रशिक्षण के लिए रिसर्च सोसायटी
F.N0.203/75/2003-ITA.II