आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

277

अधिसूचना तिथि

05/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/11/2003

अधिसूचना: 277 जारी करने की तिथि: 05/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       277
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख            :       2003/05/11
अधिसूचना सं अंक की 277 तिथि: 2003/05/11
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.

प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -

(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;

(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है -

एम / एस रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड, 17 ​​दूरसंचार सर्किलों (में बेसिक टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने की अपनी परियोजनाओं के लिए अहमदाबाद अर्थात् अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, Kamataka, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब , राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल) और भारत के राष्ट्रपति के बीच समझौते के अनुसार अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के निदेशक (बी एस), दूरसंचार विभाग और आवेदक कंपनी के माध्यम से अभिनय (एफ . सं 205/31/2002-ITA-II)

(4) अनुमोदन उपक्रम मार्च, 2004 को 31 दिन या उससे पहले दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने शुरू होता है, धारा 80IA के प्रावधानों के अनुसार (4) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की. कि इस शर्त के अधीन है
F.N0.205/31/2002/ITA-II