आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

274

अधिसूचना तिथि

01/11/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/11/2004

अधिसूचना: 274 जारी करने की तिथि: 1/11/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       274
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10
जारी करने की तारीख           :       2004/01/11
2004 की अधिसूचना संख्या 274, डीटी. 1 नवम्बर 2004


आयकर अधिसूचना नहीं: केन्द्र सरकार द्वारा उद्यम / उपक्रम की 274 (01-Nov-04) अनुमोदन
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सहायक से प्रभावी आयकर नियम, 1962. वर्ष 2002-03.
2 - अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है -
एम / एस OPG एनर्जी प्रा. लिमिटेड, नहीं, 17, Mooker नल्ला, मुतु स्ट्रीट, चेन्नई -600 001 उनके 17.64 मेगावाट Maruthur ग्राम, माइलादुत्रयी तालुक, नागपट्टिनम जिले, तमिलनाडु में सामूहिक कैप्टिव पावर प्लांट आधारित प्राकृतिक गैस.