आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

268(अ)

अधिसूचना तिथि

27/03/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/03/1997

अधिसूचना: का. आ. 268(अ) जारी करने की तारीख: 27/3/1997

                        

अधिसूचना: SO268 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/3/1997
जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 64 (ई), दिनांक 30 जनवरी, 1995, और इसलिए 577 (ई), 27 जून 1995, (ख) खंड के तहत जारी दिनांक आयकर अधिनियम, 1961 (के धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की 1961 की 43), केन्द्र सरकार श्री सत्य साई मेडिकल ट्रस्ट, प्रशांति निलयम, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, (एक) के रखरखाव और कार्डियोलॉजी विभाग के चलने के लिए पिन 515 134 की योजना निर्दिष्ट किया था; एक पूरे के रूप में अस्पताल में (ख) मरम्मत / नवीकरण; (ग) निर्धारण वर्ष 1995-96 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में नेत्र विज्ञान और 2 और ईएनटी विभाग के चरण 3 के रखरखाव.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), इसके द्वारा श्री सत्य साई मेडिकल ट्रस्ट की स्कीम, निर्दिष्ट करता है प्रशांति निलयम, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, (एक) के रखरखाव और कार्डियोलॉजी विभाग के चलने के लिए पिन 515 134; एक पूरे के रूप में अस्पताल में (ख) मरम्मत / नवीकरण; केवल निर्धारण वर्ष 1998 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे रुपए पंद्रह करोड़ रुपए और सत्ताईस लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में नेत्र विज्ञान और 2 और ईएनटी विभाग के चरण 3 (ग) के रखरखाव, -99, यानी, 1998-99 और 1999-2000 और 2000-2001.
[सं 10,329 / एफ सं NC-16/97