आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

267(अ)

अधिसूचना तिथि

27/03/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/03/1997

अधिसूचना: का. आ. 267(अ) जारी करने की तारीख: 27/3/1997

                        

अधिसूचना: SO267 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/3/1997
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की 26 मई 1995, खंड (ख) के तहत जारी दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 471 (ई), द्वारा केन्द्र सरकार ने इस योजना की निर्दिष्ट गए जबकि श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, प्रशांति निलयम, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, आकलन वर्ष 1996-97 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में जल आपूर्ति परियोजना पीने के लिए और बढ़ा दिया द्वारा अतः 408 (ई), वर्ष की अवधि के लिए आगे दिनांक 6 जून 1996, यानी 1997-98.
जबकि उक्त परियोजना या योजना एक वर्ष से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), इसके द्वारा श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट की स्कीम, निर्दिष्ट करता है प्रशांति निलयम, रुपए की अनुमानित लागत से जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में पेयजल आपूर्ति परियोजना, के लिए जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, केवल दो आकलन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में १७८ करोड़ पचास लाख आकलन वर्ष 1998-99 से शुरू, यानी, 1998-99 और 1999-2000.
[सं 10328 / एफ सं NC-16/97