259 : अधिसूचना: 259 जारी करने की तिथि: 12/9/2006
अधिसूचना सं.
259
अधिसूचना तिथि
12/09/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/09/2006
अधिसूचना सं. 259/2006, 2006/12/09 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है अवधि के लिए 30 मार्च 1999, दिनांकित ख़बरदार संख्या SO193 (ई), अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन से शुरू की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांकित और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 वें दिन समाप्त होने वाले मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;
और एम / एस जबकि.एल एंड टी इन्फोसिटी-Ascendas लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, 3 यूनिट कार्यालय में पंजीकृत होने, ब्लॉक -1, साइबर पर्ल, हाईटेक सिटी, मधापुर, हैदराबाद -500 081, प्लॉट सं .9, हाईटेक सिटी, मधापुर गांव में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है Serilingam पल्ली नगर पालिका, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500 081;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/16/04-IP एंड आईडी शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को 31-12-2004 विषय दिनांक के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.एल एंड टी इन्फोसिटी-Ascendas लिमिटेड, हैदराबाद, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).
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संलग्न सूची
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भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. एल एंड टी इन्फोसिटी-Ascendas लिमिटेड, हैदराबाद.
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औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम
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एल एंड टी इन्फोसिटी-Ascendas लिमिटेड
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(Ii) प्रस्तावित स्थान
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प्लॉट सं .9, हाईटेक सिटी, मधापुर ग्राम, Serilingam पल्ली नगर पालिका, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश -500 081
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औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
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6.05 एकड़ जमीन
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(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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८
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89
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892
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-
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डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और, कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
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ख
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८
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89
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894
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-
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वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
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ग
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८
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89
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895
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तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं
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(V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित
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९०%
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वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र (vi) का प्रतिशत
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ग. 10%
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औद्योगिक इकाइयों की (सप्तम) न्यूनतम संख्या
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20 इकाइयों
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(आठ) कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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125.16 करोड़ रुपये
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(नौवीं) औद्योगिक उपयोग (रूपये में) के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश.
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54.90 करोड़ रुपए
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर (एक्स) निवेश
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99.38 करोड़ रुपए
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख
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चरण 1 ए - 1 अगस्त 2004
चरण 1 बी - 1 सितम्बर 2005
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एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
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बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
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कोई भी यूनिट 1 अप्रैल 2002, की पचास अधिक से अधिक प्रतिशत पर कब्जा करेगा दिनांकित, अतः 354 (ई) के पैरा 6 के उप पैरा (ख) में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट. एक औद्योगिक पार्क के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
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अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
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मेसर्स एल एंड टी इन्फोसिटी-Ascendas लिमिटेड, हैदराबाद, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 हो रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया.
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मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1A की.
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अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर एल एंड टी Infocify-Ascendas लिमिटेड, हैदराबाद, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
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मामला एम / एस में. एल एंड टी इन्फोसिटी-Ascendas लिमिटेड, हैदराबाद, एक और उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण करेगा सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग औद्योगिक सहायता, उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 मार डाला समझौते की एक प्रति के साथ ", विभाग. '
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इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. एल एंड टी इन्फोसिटी-Ascendas लिमिटेड, हैदराबाद, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
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किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ सं 178/31/2005-ITA-l]

