आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2492

अधिसूचना तिथि

23/04/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/04/1985

अधिसूचना: का. आ. 2492 जारी करने की तारीख: 23/4/1985

                        

अधिसूचना: SO2492
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/4/1985
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 2541 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/110/78-ITA.II) 9 अक्टूबर 1978 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की, नियम 6 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 की, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "संस्था" के तहत: -
(मैं) समाज कल्याण और विकास, बंबई में शोध एवं प्रलेखन केंद्र, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"अनुसंधान और समाज कल्याण और विकास, दादाभाई Naroji रोड, मुंबई में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. "
यह अधिसूचना 31 मार्च 1987 को 1 अप्रैल 1981 से एक अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6204 (एफ नहीं 203/164/84-ITA.II)