244 : अधिसूचना: का. आ. 244 जारी करने की तिथि: 12/12/1986
अधिसूचना सं.
244
अधिसूचना तिथि
12/12/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/12/1986
अधिसूचना: SO244
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 12/12/1986
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि (1) (ख) आयकर अधिनियम की 1961, ख़बरदार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 125 के (एफ सं 10/14 धारा 35 के अंतर्गत निम्नलिखित संस्था को दी गई सतत अनुमोदन . / 68 आईटीए आई), 1968/04/04 दिनांकित, इसके द्वारा मान्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31-3-1988, को समयबद्ध अनुमोदन में बदल दिया है: ---
ग्रांट मेडिकल कॉलेज के लिए रिसर्च सोसायटी और अस्पतालों के जेजे ग्रुप, मुंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"ग्रांट मेडिकल कॉलेज के लिए रिसर्च सोसायटी और अस्पतालों के जेजे ग्रुप, मुंबई. "
[सं 7054 (एफ नहीं 203/254/86-ITA-II)

