आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

242

अधिसूचना तिथि

12/12/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/12/1986

अधिसूचना: का. आ. 242 जारी करने की तिथि: 12/12/1986

                        

अधिसूचना: SO242
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 12/12/1986
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है तीस ---: -five/one/two) आयकर अधिनियम की, 1961, श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के निम्न स्थितियों के लिए "एसोसिएशन" विषय पढ़ा
(मैं) कि अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा केंद्र इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) उस ने कहा केंद्र सरकार अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"अनुसंधान केन्द्र, 18/1 और 3, Azamabad, हैदराबाद -500 020 इ. "
इस अधिसूचना 14-5-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7036 / एफ सं 203/107/85-ITA-II