आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

242

परिपत्र की तिथि

07/06/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/06/1978

परिपत्र सं. 242, 07-06-1978 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1978-1979

1691. अधिनियम, 1978 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 225 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/13/77-IT (ख)], 30-6-1977 दिनांकित. वित्त अधिनियम, 1978, अन्य बातों के साथ, आयकर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान काटी जाती है, जिस पर दरें निर्धारित करता है.वित्त अधिनियम, 1978 की अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप पैरा मैं का एक उद्धरण अनुलग्नक में है. इन दरों "वेतन" भुगतान या अप्रैल को या उसके बाद देय से आय पर कर की कटौती के लिए लागू होगी 1,1978.इन दरों उप पैरा में निर्धारित उन के रूप में वही कर रहे हैं के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977, की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं वित्तीय वर्ष 1977-1978.

प्र.20. कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ अब तक वे कर वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर "वेतन" से आय से संबंधित हैं इसके अंतर्गत दी गई है:

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (1) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती योग्य हो जाएगा.शुरू किया. ऐसी आय रुपये से अधिक है. कहा उप पैरा में प्रदान के रूप में एक छोटा सा अंतर से 10,000, व्यक्ति मामूली राहत के हकदार होंगे. गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण एक Nnex द्वितीय में दिए गए हैं.

(2) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए निशुल्क आवासीय और मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ का मूल्य नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा और इसके लिए कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में रखा जाएगा वित्तीय वर्ष 1978-1979 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के उद्देश्य.

(3) अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते से एक कर्मचारी को चुकाया राशि के रूप में चुका दिया है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा पहले से ही 28-10-1975 दिनांकित इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 182 [F.No.275/12/75) ITJ], में विस्तार से बताया.चुकाया राशि भी ब्याज का एक तत्व शामिल होंगे. प्रिंसिपल राशि की अदायगी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वेतन के रूप में माना जाता है और तदनुसार कर मूल्यांकन किया जाएगा, वहीं ब्याज तत्व अनुभाग 80L के अनुसार कटौती के लिए पात्र होंगे.

(4) अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाताओं) अधिनियम, 1974 के तहत एक करदाता द्वारा की गई जमा राशि उसकी कर योग्य आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है.तदनुसार, इस तरह जमा स्रोत पर आयकर छूट के राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज कर दिया जाना है.

(5) धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में एक मानक कटौती प्रदान करने के बाद गणना की जानी है.मानक कटौती रुपये तक वेतन का 20 फीसदी के बराबर राशि की अनुमति दी जानी है. 10,000 और अधिकतम रू के अधीन तत्संबंधी अधिक वेतन का 10 फीसदी. 3,500. इस प्रयोजन के लिए, शब्द "वेतन" के एवज में या वेतन के अतिरिक्त फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन किसी भी (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है, जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त भुगतान, (10A शामिल नहीं होगी ), (10 बी), (11), (12), और धारा 10 के (13A).इस प्रकार, धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.यह ऊपर आधार पर मानक कटौती पर ध्यान दिए बिना रोजगार के लिए प्रासंगिक किसी भी व्यय वास्तव में कर्मचारी या नहीं द्वारा खर्च किया जाता है कि क्या की अनुमति दी जाए उल्लेखनीय है कि हो सकता है.इस कटौती, हालांकि, वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान किसी भी समय रोजगार में नहीं किया गया है, जो सेवानिवृत्त पेंशनरों के मामले में स्वीकार्य नहीं होगा. वित्तीय वर्ष 1978-1979 के पाठ्यक्रम में सेवा से रिटायर वाले व्यक्तियों के मामले में, मानक कटौती केवल खाते में कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन लेने के बिना वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार से व्युत्पन्न वेतन के संदर्भ में की गणना की जाएगी. इसके अलावा, मानक कटौती रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा. 1,000 ही मामलों में (एक) जहां कर्मचारी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय एक वाहन भत्ते की प्राप्ति में है, या (ख) वह अपने नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल के साथ प्रदान की जाती है जहां (के लिए अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह या विशेष रूप से उपयोग करें) या वह अनुमति दी है, जहां किसी भी एक या अधिक मोटर कारों के उपयोग (अन्यथा की तुलना में पूरी तरह या विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में) या स्वामित्व वाली मोटर कारों की एक पूल से बाहर या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय नियोक्ता द्वारा काम पर रखा.इस संबंध में यह रोजगार के कर्तव्यों वापस अपने निवास पर प्रदर्शन किया जा रहे हैं या ऐसी जगह से जहां जगह करने के लिए अपने निवास से जा के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी द्वारा एक मोटर कार के उपयोग के रूप में नहीं माना जा जाएगा कि नोट किया जाए अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मोटर कार का उपयोग.

कर योग्य आय की गणना करते समय (6) धारा 80 सी के तहत, संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 5000, अगले रुपए का 50 फीसदी. 5000 और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर से भुगतान, भविष्य निधि में योगदान, धारा 19 यूनिट ट्रस्ट (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान की योग्यता राशि की शेष राशि का 40 प्रतिशत भारत अधिनियम, 1963 और डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा की.यह उपधारा के खंड (घ) में निर्धारित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के योगदान के संबंध में वित्तीय सीमा (2) धारा 80 सी की कर राहत के लिए योग्यता के रूप में रुपये से उठाया गया था कि उल्लेख किया जा सकता है. रुपये के लिए 8,000. वित्त अधिनियम, 1976 के माध्यम से 10,000.एक साथ लिया इन वस्तुओं की योग्यता राशि का अनुमान "वेतन" के 30 प्रतिशत तक सीमित हो जाएगा [निर्धारिती के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में कटौती के बाद मद में निर्दिष्ट (5)] या रु. 30,000, इनमें से जो भी कम है.

(7) की धारा 80FF उसके आश्रित बच्चे, भाई या बहन की उच्च शिक्षा पर एक व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय के संबंध में कटौती करने का प्रावधान है.कटौती केवल जिसका "सकल कुल आय" रुपये से अधिक नहीं है भारतीय नागरिक के मामले में स्वीकार्य है. 12,000. निर्धारिती के बारे में कहा निर्भर (सर्जरी और प्रसूति सहित) चिकित्सा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या व्यवसाय प्रबंधन, रुपये की कटौती में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के एक डिग्री के लिए अध्ययन कर रहा है कहां. 1000 और आश्रित इन विषयों में डिप्लोमा कोर्स के लिए या किसी भी अन्य की डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, रुपये की कटौती के लिए अध्ययन कर रहा है, जहां. प्रत्येक आश्रित के लिए 500 की अनुमति दी जानी है. निर्धारिती प्रस्तावित प्रावधान के तहत अधिक से अधिक दो आश्रितों कटौती की शिक्षा पर व्यय वहन किया जहां मामलों में उनके द्वारा चुना जा सकता है के रूप में इस तरह के दो आश्रितों के संदर्भ में उपरोक्त दरों पर अनुमति दी जाएगी. यह इस दर पर कटौती कुछ राशि ऐसी शिक्षा पर निर्धारिती द्वारा खर्च किया जाता है प्रदान की परवाह किए बगैर assesee द्वारा खर्च किए गए वास्तविक राशि की अनुमति दी जाए उल्लेखनीय है कि हो सकता है. इस कटौती का लाभ निर्धारिती की वह अपने बच्चे (बच्चे का पूरा समय शिक्षा पर टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष के दौरान व्यय वहन किया कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत पर स्रोत पर कर की कटौती के स्तर पर रखा जा सकता है ), भाई या बहन पूरी तरह या उस पर मुख्य रूप से निर्भर है और यह भी कि वे अध्ययन कर रहे हैं जिसके लिए पाठ्यक्रम की प्रकृति की घोषणा.

(8) धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (जो भी नाम से कहा जाता है) वास्तव में किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई आय से छूट प्राप्त है सीमा तक टैक्स (रुपए से अधिक न हो. 400 बजे) इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है.नियम 2A धारा 10 (13A) के उद्देश्य के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है जो राशि के संबंध में सीमा निर्धारित करता है.यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा के अधीन निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कर योग्य आय से मकान किराया भत्ता को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

(9) कोई कटौती धर्मार्थ प्रयोजन के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए.खंड 80 जी के तहत स्वीकार्य ऐसे दान पर कर राहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, के लिए योगदान बना रहे हैं जहां मामलों में, इस तरह के योगदान की 50 फीसदी कर योग्य आय की गणना में कटौती की जा सकती है कर्मचारी. साल के लिए इस तरह के योगदान की कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250

(10) अनुभाग 80GG के तहत, एक निर्धारिती नियम 11B में निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है:

(क) निर्धारिती धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है, जो विशेष रूप से उसे दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है.

(ख) वह 15 प्रति उसके फीसदी या रुपये की अधिकतम सीमा को उसकी कुल आय इस विषय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 300, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी.

(ग) निर्धारिती कहीं भी किसी भी घर की संपत्ति खुद ही नहीं करता है, और न ही उनके पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे या वह एक सदस्य है, जिनमें से हिंदू अविभाजित परिवार, कहीं भी किसी भी घर की संपत्ति के मालिक हैं करता है.

, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलूर, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, कोयंबटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर: (घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास निम्नलिखित स्थानों, अर्थात् में से किसी में स्थित है जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे, (पूना), शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, त्रिवेंद्रम, वडोदरा, (बड़ौदा) और वाराणसी (बनारस).

संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

(11) की धारा 10 (14) किसी विशेष भत्ता का आयकर से छूट के लिए प्रदान करता है या (2) की धारा 17 की, विशेष रूप से कर्मचारी को दी गई एक मनोरंजन भत्ता या खंड के अर्थ के भीतर अन्य रिआयत की प्रकृति में नहीं किया जा रहा लाभ वास्तव में इस प्रावधान को देखते हुए एक कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में जरूरी और विशेष रूप से, पूर्ण किए गए खर्च को पूरा करने के लिए, संवितरण अधिकारियों बोर्ड के परिपत्र सं 196 [एफ ख़बरदार अधिकृत किया गया है सं 275/29/76-ITJ], ने कहा कि यह धारा के तहत छूट प्राप्त है हद तक एक कर्मचारी को दी गई वाहन भत्ते से स्रोत पर कर काटने के लिए नहीं, 31-3-1976 दिनांकित.यह वाहन भत्ते की प्राप्ति में कर्मचारी वाहन भत्ता केवल के प्रदर्शन के लिए जरूरी है और विशेष रूप से, पूरी तरह से बाहर रखी व्यय की प्रतिपूर्ति है कि इस तथ्य के समर्थन में संवितरण अधिकार से पहले आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसमें कहा गया है लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों. संवितरण अधिकारियों की संतुष्टि अभी भी उसके सामने नियमित मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी द्वारा जांच के लिए उत्तरदायी होगा. संवितरण अधिकार भी अनुभाग 203 के तहत जारी कर कटौती प्रमाण पत्र पर धारा 10 (14) के रूप में एक प्रमाण पत्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक है.इस संबंध में ध्यान धारा 10 के खंड (14) को स्पष्टीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है जो स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता एक विशेष भत्ता जरूरी, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए दी गई है और विशेष रूप से इस तरह के कार्यों के निष्पादन में खर्च के रूप में या वह आमतौर पर रहता है जहां जगह पर, उस खंड के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा.यह ध्यान में रखा जा सकता है ताकि हद तक इसके बारे में एक कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में जरूरी और विशेष रूप से, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए खर्च की गई है, जो अगर विशेष भत्ता से किसी भी व्यय वास्तव में खर्च की गई है और तय है कि जबकि लाभ.

(12) की धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि उसे बाहर से प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता) भारत, ऐसे पारिश्रमिक का 50 फीसदी कर योग्य आय की गणना में कटौती की जाएगी.यह भी निर्धारिती से अधिक 36 महीने के लिए विदेश में निरंतर सेवा renders जहां ने कहा, 36 महीने की समाप्ति के बाद सेवा के किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक किसी भी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि प्रदान करता है. कर्मचारी की सेवा प्रायोजित है अगर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत के बाहर सेवा लेने से पहले तुरंत थे जो व्यक्तियों के कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी केन्द्र सरकार द्वारा. अन्य व्यक्तियों के मामले में कटौती व्यक्ति एक "तकनीशियन" और शर्तों और भारत के बाहर सेवा की शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती "विदेशी मुद्रा" में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है. पारिश्रमिक का एक हिस्सा भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है, तो इस प्रकार, भारतीय मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि अनुभाग 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. ; अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" मतलब (मैं) एक विदेशी राज्य सरकार (ख) खंड 80RRA को स्पष्टीकरण के तहत परिभाषित किया गया है या (ii) एक विदेशी उद्यम; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.

भारत के बाहर लगातार सेवा 36 महीने से अधिक हो गया है, जहां खंड 80RRA तहत स्वीकार्य कटौती 36 महीने की अवधि के लिए सीमित किया जा सकता है. कटौती की अनुमति में, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है उसकी सेवा के तथ्य के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में; और

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में, उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य भारत केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व विदेशी कर डिवीजन, नई दिल्ली विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा रही बाहर ).

(13) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिकलन कुल आय दस को, कम से कम पांच रुपये है जो अंश की अनदेखी और पांच रुपये या अधिक के बराबर है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए रुपए.कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(14) ध्यान भी यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा या करने में विफल रहता है, तो कटौती के अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद वह दंडनीय होगा कि प्रदान की जाती है जहां खंड 276B, के लिए आमंत्रित किया जाता है:

(एक) एक मामले में जहां वह घटा में नाकाम रही है या भुगतान छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है जो कर की राशि;

(ख) किसी भी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ.

(3)केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह कृपया आयकर और अधिभार की सही मात्रा में फार्म ITNS 39 पर अर्थात् चालान प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है जहाँ भी ख्याल आयकर और अधिभार की सही मात्रा में परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

परिपत्र सं 242 [एफ सं 275/10/78-IT (ख)], 1978/07/06 दिनांकित.

अनुलग्नक मैं - अधिनियम के वित्तपोषण के लिए अनुसूची के भाग III से निकालने, 1978

पैरा एक

उप पैरा मैं

हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम के एक मामले नहीं किया जा रहा है, जो इस पैरा या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय लागू होता है:

आयकर की दरें

(1) डेरिवेटिव
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 8]000
कोई नहीं;
(2)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 8,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15]000
15 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 8000;
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000
रुपये. 1,050 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक है जिसके द्वारा 18 प्रतिशत राशि.15,000;
(4) संचार सेवाएं
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
रुपये. 1,950 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 25 फीसदी.20,000;
(5)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000
रुपये. 3,200 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
(6)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
रुपये. 4,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.30,000;
(7)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये
रुपये. 12,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.50,000;
(8)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
रुपये. 22,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 55 फीसदी.70,000;
(9)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000
रुपये. 39,200 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी.1,00,000:

बशर्ते कि इस उप अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, -

(I) कोई आयकर कुल आय रुपए से अधिक न हो पर देय होगा.10,000;

(Ii) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10,540 आयकर देय उस कुल आय रुपए से अधिक की राशि का सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.शुरू किया.

आयकर पर सरचार्ज

इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि ऐसी आयकर का पंद्रह प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.

अनुलग्नक द्वितीय - आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण

उदाहरण मैं

 
 
र
1
कुल वेतन आय
16]000
प्र.20.
सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
2]000
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
1]000
(4)
धारा 19 (1) भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 की (सीसी) (1963 का 52) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भागीदारी
50
प्र.5.
डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
50
 
 
4]000
प्र.6.
कुल वेतन आय
16]000
प्र.7.       
घटा: राशि मानक कटौती के माध्यम से धारा 16 (क) के तहत व्यय के संबंध में रोजगार के लिए प्रासंगिक रुपये में. 2,000 से अधिक वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी.10]000
2,600
 
 
13,400
8
घटा: रुपये के पूरे. पोस्ट के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना और जमा करने की दिशा में योग्यता योगदान की 4,000
 
 
1959 कार्यालय सेविंग बैंक (संचयी समय जमा) नियम
4]000
9
कर योग्य आय
9,400
10
रुपये पर देय आयकर. 9,400
शून्य

उदाहरण द्वितीय

1
कुल वेतन आय
17,500
प्र.20.
सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
2]000
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
1]500
(4)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भागीदारी
50
प्र.5.
डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
50
 
 
4]500
प्र.6.
कुल वेतन आय
17,500
प्र.7.       
घटा: मानक कटौती की राशि धारा 16 (क) के तहत रोजगार रुपये के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में. 2,000 से अधिक वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी.10]000
2.750
 
 
14,750
8
घटा: राशि सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और डाकघर बचत बैंक के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के प्रति योगदान के कारण
 
 
कुल राशि रुपए का भुगतान किया. 4,500 लेकिन रुपये के 30 फीसदी तक ही सीमित. 14,750, यानी, रुपये.4425
4425
9
कर योग्य आय
10,325
 
को गोल
10,330
10
रुपये पर आयकर. 10330 (यानी, रुपये के 15 फीसदी की दर से.2,330) रुपये. 349.50 लेकिन रुपये तक ही सीमित. 231 कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 70 प्रतिशत किया जा रहा है. 10,000 यानी रुपये का 70 फीसदी.330 इस प्रकार, रुपये पर देय आयकर. 10,330
231.00
 
15 फीसदी पर आयकर पर सरचार्ज
34.65
प्र।11.
कुल कर देय
265.65
 
को गोल
266.00

उदाहरण III

1
कुल वेतन आय (रु. सहित. रुपये पर वाहन भत्ते के रूप में 2,400. प्रति माह 200 नियोक्ता से प्राप्त)
 
30]000
प्र.20.
सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
 
3]000
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
 
3]000
(4)
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेना भारत के कानून के यूनिट ट्रस्ट, 1963 की धारा 19 (1) (सी सी) के तहत बनाया
 
2]000
प्र.5.
डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाते में जमा
 
2]000
 
 
 
10]000
प्र.6.
कुल वेतन आय
 
30]000
 
[यह वाहन भत्ता धारा 10 (14) के तहत छूट नहीं है कि माना जाता है]
 
 
प्र.7.       
घटा: राशि मानक कटौती के माध्यम से धारा 16 (क) के तहत व्यय के संबंध में रुपए तक ही सीमित रोजगार के लिए प्रासंगिक. खंड के मद्देनजर 1000 (1) परंतुक के section16 (i)
 
1]000
 
 
 
29]000
8
डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रथम, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना और जमा करने की दिशा में योगदान के कारण कटौती (संचयी समय जमा) नियम, 1959
 
 
 
भुगतान की गयी रु. सभी में 10,000 लेकिन रुपये के 30 फीसदी तक सीमित. 29,000, यानी, रुपये.8,700
 
 
 
- पहली रुपए पर. 5000 (पूर्ण)
र 5]000
 
 
- अगले रुपए पर. 50 फीसदी से कम 3,700
र 1,850
6850
9
कर योग्य आय
 
22,150
10
रुपये पर देय आयकर. 22,150
 
2,487.50
प्र।11.
15 फीसदी पर आयकर पर सरचार्ज
 
373.13
प्र.12.    
कुल कर देय
 
2,860.63
 
को गोल
 
2,861.00