आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

241-

अधिसूचना तिथि

16/01/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/01/2001

अधिसूचना: 241 जारी करने की तारीख: 16/1/2001

                        

अधिसूचना: 241
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/1/2001
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यमों / औद्योगिक उपक्रमों,. (3) नीचे आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 1961 2002, मूल्यांकन साल 2001-2002 के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पठित -2003 और 2003-2004.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा जाएगा.
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यमों / औद्योगिक उपक्रमों हैं -
(मैं) निप्पॉन पावर लिमिटेड, 10A, जैक्सन लेन, कोलकाता -700 001 (एफ नहीं 205/60/2000-ITA-II) द्वारा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के जिले में 3 मेगावाट Lodhana जलविद्युत परियोजना.
(Ii) आरपीजी सेलुलर सर्विसेज लिमिटेड, 5 वीं मंजिल से चेन्नई, स्पेंसर प्लाजा, 769, अन्ना सलाई, चेन्नई में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, लाइसेंस समझौते सं 842-21/93-TM के तहत, बीच, 30-11-94 दिनांकित भारत के राष्ट्रपति, निदेशक (टीएम मैं), दूरसंचार विभाग और मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज लिमिटेड (एफ नहीं 205/56/2000-ITA-II) के माध्यम से अभिनय.
(Iii) 126 मेगावाट Larji जल विद्युत परियोजना और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला -4 (एफ नहीं 205/137/99-ITA-II) की हिमाचल प्रदेश में 22.5 मेगावाट Ghanvi जलविद्युत परियोजना.
[अधिसूचना संख्या 11/2001/205/60/2000-ITA-Il]