आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2376

अधिसूचना तिथि

16/04/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/04/1986

अधिसूचना: का. आ. 2376 जारी करने की तिथि: 16/4/1986

                        

अधिसूचना: SO2376
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/4/1986
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या (की निरंतरता मेंएफ नहीं 203/213/84-ITA. द्वितीय) यह एतद्द्वारा संस्था के उप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, 16-2-1985 दिनांकित खंड (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/One/Two) की, निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: ---
(मैं) कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भारत, मद्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भारत, वसंत विहार, 64-65, ग्रीनवेज रोड, मद्रास-600 028."
इस अधिसूचना 1985/01/07 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6665 (एफ नहीं 203/72/86-ITA. द्वितीय)