अधिसूचना: 228 जारी करने की तारीख: 16/3/2001
अधिसूचना सं.
228-
अधिसूचना तिथि
16/03/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/03/2001
अधिसूचना: 228
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/3/2001
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, theCentral सरकार, एतद्द्वारा कर मुक्त बांडों की निर्दिष्ट करता है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, 10.5 फीसदी का ब्याज ले जाने rupeesninety करोड़ रुपए की 1998-99 (सीरीज छठी). कहा मद के प्रयोजन के लिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान जारी किए गए 0,000,001-900.000 विशिष्ट संख्या असर सात साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा एजेंसी के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 58/2001/F. सं 178/66/2000-ITA-I]

