आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

288

परिपत्र की तिथि

14/07/1977

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/07/1977

परिपत्र सं. 228, 14-07-1977 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1977-1978

1727. विधेयक, 1977 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1977-78 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

स्पष्टीकरण 1

1सं 215 [F.No.: इस विभाग के परिपत्र की निरंतरता में 275/21/77-IT (ख)], दिनांक 31-3-1977 [स्पष्टीकरण 2], आयकर और अधिभार के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की जानी चाहिए, जिस पर दरों बाहर स्थापित मसौदा परिपत्र पत्र की एक प्रति 17 जून 1977 इसके साथ अग्रेषित किया जाता है.

प्र.20. इस मसौदे के आधार पर एक परिपत्र व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को तुरंत जारी किया जाए.

परिपत्र: सं 228 [F.No. 14-7-1977 दिनांकित 275/21/77-IT (ख)],.

निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र

1मैं वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय कर और अधिभार की कटौती के बारे में ........... इस कार्यालय के पत्र की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.

प्र.20. 1 जून 1976 से प्रभावी आयकर की कटौती से मुक्त है जो भारतीय जीवन बीमा निगम को देय प्रतिभूतियों पर ब्याज के मामले में छोड़कर वित्त (नं. 2) विधेयक, 1977, के अनुसार, आयकर के लिए है अर्थात्, निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि से काट लिया:

 
 
आयकर
 
 
आयकर की दर
सरचार्ज की दर
{
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
 
 
 
(मैं) व्यक्ति में निवासी भारत है जहां
20 फीसदी
3 फीसदी
 
          प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय)
 
 
 
(Ii) व्यक्ति में निवासी नहीं है, जहां भारत
 
 
 
(क) प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
ब्याज की राशि का 4.5 फीसदी पर 30 फीसदी और अधिभार पर आयकर,
 
 
या
 
 
आयकर और उप पैरा वित्त (नं. 2) विधेयक, 1977 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, अगर इस तरह के ब्याज आय था में निर्धारित दरों पर ब्याज के संबंध में आयकर पर अधिभार कुल आय हो गया,
 
 
जो भी अधिक है;
 
 
एक कर मुक्त सुरक्षा पर (ख) ब्याज पर देय
15 फीसदी
2.25 प्रतिशत
II
एक कंपनी के मामले में
 
 
 
(I) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
22 फीसदी
1 फीसदी
 
          प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय)
 
 
 
(Ii) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
 
 
 
एक कर मुक्त सुरक्षा पर (एक) ब्याज पर देय
44 फीसदी
2.2 फीसदी
 
(ख) अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
70 फीसदी
3.5 फीसदी

(3)शब्द "घरेलू कंपनी 'कानून के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में, 1 अप्रैल को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, 1977 के घोषणापत्र और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब खंड 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश की भारत के भीतर.

(4)भुगतान करने या 17 जून 1977 के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप (एक छूट या कटौती प्रमाण पत्र उप - धारा के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई जहां मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं 1) धारा 197 का उत्पादन किया जाता है. निम्नलिखित निर्देश इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:

(1) 1 अप्रैल से पहले जारी किए छूट या कमी प्रमाण पत्र, एक विशेष दर पर कर की 1977 अधिकृत कटौती ब्याज की राशि का प्रतिशत स्वीकार किया जाना चाहिए के रूप में व्यक्त किया है और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव.

एक प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 1977 से किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत पर या के बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.

(3) कोई टैक्स, आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी वर्गों 10-31 के तहत आयकर से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.

(4) नहीं कर 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बांड प्रति ¼, 1972 या 6 पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए ¾ फीसदी गोल्ड बांड, 1977 या 7 प्रतिशत किसी भी तरह के बांड एक आवासीय व्यक्ति द्वारा और में आयोजित की जाती हैं जहां गोल्ड बांड, 1980 धारक उसके 6 फीसदी गोल्ड बांड, 1977 के अनुसार साढ़े या, की कुल अंकित मूल्य के मामले, 7 फीसदी हो सकता है कि भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है जहां उक्त गोल्ड बांड के मामले (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित,, इस तरह के बांड सहित) उसके द्वारा आयोजित गोल्ड बांड, 1980 रुपये से अधिक किसी भी मामले में नहीं किया था. ब्याज से संबंधित है जो की अवधि के दौरान किसी भी समय 10,000.

गैर निवासियों को इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान आय से पूरी तरह से मुक्त है के रूप में (5) नहीं कर फीसदी राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 के अनुसार 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण प्रति ¼, 1968 और 4 ¾ पर एक अनिवासी को देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए टैक्स की धारा 10 के तहत 19-10-1965 जारी दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 3331, के तहत (4).इन ऋणों पर ब्याज प्राप्त निवासियों के मामले में, कर की कटौती के प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति है, को छोड़कर जब निर्धारित दरों पर किया जाना चाहिए.

(6) कोई कर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) बैंक सीरीज या 7 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा अंक) सहित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.

(7) नहीं कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है, जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए प्रभाव:

(क) वह पहले अधिनियम 1961 के तहत या 1922 के कानून के तहत मूल्यांकन किया नहीं किया गया है;

(ख) ब्याज की वजह से है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं अधिकतम राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(सी) (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित कर रहे हैं, के रूप में, ऐसी प्रतिभूतियों सहित) उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की कुल नाममात्र मूल्य रुपये से अधिक नहीं था. कहा कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 2,500.

(8) नहीं कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.

(9) (एडवांस टैक्स और स्रोत पर कर कटौती सहित) कर की राशि में निहित एक रुपए की धारा 288B भिन्न तहत मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी और पचास पैसे या की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा एक रुपए के लिए अधिक.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(10) संदेह के मामलों में, आयकर अधिकारी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती करने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए.

स्पष्टीकरण 2

1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 193 [F.No. के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 275/46/76-ITJ], वर्ष 1976-77 के दौरान देय "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" से आयकर की कटौती के विषय पर 20-3-1976 दिनांकित.

प्र.20. वित्त विधेयक, 1977 को संसद में पेश किया, के रूप में वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान सेना में थे के रूप में वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" से कर की कटौती के लिए एक ही दर निर्धारित करता है. इसलिए, वित्त अधिनियम, 1976 की प्रथम अनुसूची के भाग II में दिया जाता है के रूप में आगे के निर्देश, "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" से स्रोत पर कर की एक ही दर पर कटौती की जा सकती है जब तक.

(3)आप इस परिपत्र के आधार पर दिए गए निर्देशों को व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में, सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को तुरंत जारी किया जा सकता है कि अनुरोध कर रहे हैं.

परिपत्र: सं 215 [F.No. 31-3-1977 दिनांकित 275/21/77-IT (ख)],.