22 : अधिसूचना: 22 जारी करने की तिथि: 21/01/2004
अधिसूचना सं.
22
अधिसूचना तिथि
21/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/01/2004
अधिसूचना नहीं : 22
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 21/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 22, डीटी. 21 जनवरी 2004
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखंड (चतुर्थ) खंड (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तर्कसंगत बाल कोष, 5, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया सूचित करता है , हौज खास, मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड 1993-1994 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1995-1996 के उद्देश्य के लिए नई दिल्ली: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा
(मैं) निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है;
(Ii) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(Iii) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
F.N0.197/166/2003-ITA-I

