आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2117

अधिसूचना तिथि

21/03/1988

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/03/1988

अधिसूचना: का. आ. 2117 जारी करने की तारीख: 21/3/1988

                        

अधिसूचना: SO2117
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/3/1988
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या की निरंतरता में ..... (एफ सं 203 / .../ ....आईटीए. द्वितीय), ...... दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की, श्रेणी के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के निम्न के "संस्था" विषय पढ़ा स्थितियां: -
(मैं) संचार और सामाजिक शोध संस्थान, 6, ​​अकबर रोड, नई दिल्ली -110 011, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
संचार और सामाजिक शोध संस्थान, 6, ​​अकबर रोड, नई दिल्ली 110 011.
इस अधिसूचना 1987/05/05 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7804 / एफ 203/140/87-ITA सं. द्वितीय