आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

21

अधिसूचना तिथि

18/01/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/01/2004

अधिसूचना: 21 जारी करने की तिथि: 18/01/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       21
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख           :       18/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 21, डीटी. 18 जनवरी 2004


यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, -1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: -
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर सरकंडा रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है -
एम / एस भारती मोबाइल लिमिटेड, H-5/12, महरौली रोड, नई दिल्ली 110030 पंजाब ख़बरदार लाइसेंस No.842-65 में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के अपने प्रोजेक्ट के लिए (पूर्व एम / एस JTMobile लिमिटेड, बैंगलोर) ( ए) / 95 वीएएस dt.26i "दिसम्बर, 1995 (F.No.205/36/2002/ITAIIl
(4) एम / एस भारती मोबाइल लिमिटेड भी Kamataka और वित्त आंध्र प्रदेश ख़बरदार मंत्रालय, राजस्व, सीबीडीटी की अधिसूचना विभाग में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करने की अपनी परियोजना के लिए अधिसूचित किया है No.83/2003 दिनांकित 2003/04/16 (F.No.205 / 6 / 2000/ITAII).
F.N0.205/36/2002/ITAJI