190 : अधिसूचना: 190 जारी करने की तिथि: 12/08/2005
अधिसूचना सं.
190
अधिसूचना तिथि
12/08/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/08/2005
अधिसूचना सं. 190/2005, 2005/12/08 दिनांक
160019 उप खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है - यह एतद्द्वारा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान (CRRID) के लिए संगठन सेंटर, सेक्टर 19 ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, श्रेणी के तहत 31-3-2004 तक 2001/01/04 से अवधि, 'विश्वविद्यालय के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित , कॉलेज या अन्य संस्था ', आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं एक के रूप में' अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन ') निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(द्वितीय) की मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर या आयकर (छूट) के निदेशक क्षेत्राधिकार रखने के आयुक्त को 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(क) दाताओं उप - धारा (1) धारा 35 के खंड (ग) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

