182 : अधिसूचना: 182 जारी करने की तिथि: 14/7/2006
अधिसूचना सं.
182
अधिसूचना तिथि
14/07/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/07/2006
अधिसूचना सं. 182/2006, 14-7-2006 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना, अधिसूचित किया है के लिए 30 मार्च, 1999, दिनांक ख़बरदार संख्या SO193 (ई), अप्रैल, 1997 के 1 दिन पर शुरुआत और 1 दिन पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 से 1 दिन दिनांकित मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 दिन, पर समाप्त अप्रैल, 1997 और मार्च, 2006 के 31 दिन समाप्त होने की
और एम / एस जबकि.Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) Privale लिमिटेड, 'Divyasree मंडलों', 'ए' विंग, नं .11, O'Shaugnessy रोड, बंगलौर -560 025 अर्थात् एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है, 'Divyasree टावर्स' नहीं, 55 / ए पर, बन्नेरघटता रोड, Gurupanapalya, बंगलौर;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दे दी है, जबकि सं 15/09/05-IP और आईडी, दिनांकित 2005/08/12 इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन;
अब, इसलिए, खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (iii) की उपधारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपक्रम, एम / एस द्वारा विकसित और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन सूचित करता है .उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, (iii).
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संलग्न सूची
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भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर.
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1
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औद्योगिक उपक्रम (i) नाम
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Divyasree टावर्स
एम / एस के [उपक्रम. Shyamaraju &
कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड]
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(Ii) प्रस्तावित स्थान
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Divyasree टावर्स,
सं 55 / ए, बन्नेरघटता रोड,
Gurupanapalya,
बंगलौर.
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औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
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1,04,126 वर्ग फुट
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(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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IV.7
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75
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संचार सेवा
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ख
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८
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89
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892
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-
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डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
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ग
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८
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89
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893
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-
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व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों
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घ]
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८
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89
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894
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-
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वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
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ङ
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८
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89
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895
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तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं
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(V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित
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90.01%
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वाणिज्यिक के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र (vi) का प्रतिशत
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9.86%
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औद्योगिक इकाइयों की (सप्तम) न्यूनतम संख्या
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3 इकाइयों
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(आठ) कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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2050 लाख
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(नौवीं) औद्योगिक उपयोग (रूपये में) के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश.
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800 लाख
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर (एक्स) निवेश
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1915 लाख
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख
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2005/01/04
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एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
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पहचाने जाने योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) rogds, एक जल आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और इस तरह के अन्य सुविधाओं में शामिल होगा और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
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कोई भी यूनिट (2) में दी गयी तालिका की उप पैरा (ख) 1 अप्रैल, 2002 को एसओ 354 (ई), के पैरा 6 में से, विनियोज्य औद्योगिक प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा स्तंभ में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क के क्षेत्र.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
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अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
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मेसर्स Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80IA की, 1961 के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया जा.
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मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ, पैरा अधिसूचना की 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा 4 (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA की.
9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा .. अगर Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) Privale लिमिटेड, बंगलौर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
10 मामला एम / एस में. Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय.
प्र।11.इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
प्र.12. आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ सं 178/20/2006-ITA-I]

