1812 : अधिसूचना: का. आ. 1812 जारी करने की तारीख: 3/6/1992
अधिसूचना सं.
1812
अधिसूचना तिथि
03/06/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/06/1992
अधिसूचना: SO1812
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1992/03/06
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मूल्यांकन के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए मुम्बई क्रिकेट संघ, मुंबई, सूचना देता है साल अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1992-93 1990-91: -
पूर्ण, (मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगा, या इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित रूप में, उप वर्गों (2) के प्रावधानों और (3) धारा 11 के साथ अनुरूप, आवेदन के लिए यह जमा और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश या [आभूषण, फर्नीचर या उक्त खंड (23) को तीसरे परंतुक के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य] अपने धन जमा नहीं करेंगे ; ऊपर अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक में से उल्लेख निर्धारण वर्ष (ओं) को प्रासंगिक पिछले वर्ष (ओं) के दौरान किसी भी अवधि के लिए
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9043 / एफ 196/18/91-IT सं. ऐ

