आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1692-

अधिसूचना तिथि

27/06/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/06/2001

अधिसूचना: का. आ. 1692 जारी करने की तारीख: 27/6/2001

                        

अधिसूचना: SO1692
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), एस. 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1692, दिनांक 27 जून 2001.
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठनों उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) उप - धारा (1) के आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
  1. अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
  2. ; अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, "प्रौद्योगिकी भवन" विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 हर वित्तीय वर्ष के लिए पर या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले करने के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा
  3. अधिसूचित संस्था (ए) आयकर (छूट) के महानिदेशक, 10, मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा; (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, अक्टूबर 31 को या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि की एक प्रति और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाते उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, Oficer आकलन नामित होने के लिए आयकर रिटर्न के अलावा.
क्रम सं.बेचअनुमोदित संगठन का नाम                         जो अधिसूचना की अवधि के लिए प्रभावी है
1            भारती Samskrta विद्या Niketanam, 12, Sharkar कुंज के पास हिमालय सू, Asalfa, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई 400084 2000/01/04 31-3-2003 को
 
नोट: अधिसूचित संस्था अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
अधिसूचना संख्या 193/F.No. 203/29/2001-ITA-II]