आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

162

अधिसूचना तिथि

27/10/1979

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/10/1979

अधिसूचना: का. आ. 162 जारी करने की तिथि: 27/10/1979

                        

अधिसूचना: SO162
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/10/1979
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, (द्वितीय) की उपधारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की (चतुर्थ) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 'संस्था' की श्रेणी में: -
लोयोला अकादमी, सिकंदराबाद, (कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(द्वितीय) ने कहा कि अकादमी 30 अप्रैल को हर साल से, इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
संस्थान
लोयोला अकादमी, सिकंदराबाद.
इस अधिसूचना 1979/01/04 से 31-3-1981 को 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3066 (एफ नहीं 203/105/79-ITA. द्वितीय)