आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

161

अधिसूचना तिथि

09/11/1979

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/11/1979

अधिसूचना: का. आ. 161 जारी करने की तिथि: 9/11/1979

                        

अधिसूचना: SO161
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1979/09/11
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर (द्वितीय) निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन 'की श्रेणी के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा अधिनियम, 1961,: -
(मैं) कि नींव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) फाउंडेशन 31 मई से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष निर्धारित है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जाए.
(Iii) फाउंडेशन 31 मई से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
भारतीय आरोग्य निधि मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, मुंबई.
इस अधिसूचना 1979/05/10 से 1982/04/10 के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3065 (एफ नहीं 203/127/79-ITA. द्वितीय)