आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1575

अधिसूचना तिथि

03/12/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/12/1981

अधिसूचना: का. आ. 1575 जारी करने की तारीख: 3/12/1981

                        

अधिसूचना: SO1575
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1981/03/12
18 जुलाई 1979 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2932 (एफ नहीं 203/92/79-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) कि फाउंडेशन फॉर मेडिकल रिसर्च यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में फाउंडेशन ऐसे फार्म में हाल ही में प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) फाउंडेशन 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
सामुदायिक स्वास्थ्य, बंबई में रिसर्च फाउंडेशन.
अधिसूचना 27-12-1980 से 26-12-1983 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4362 (एफ नहीं 203/178/81-ITA. द्वितीय)