आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

137

अधिसूचना तिथि

13/06/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/06/2006

अधिसूचना: 137 जारी करने की तिथि: 13/6/2006

अधिसूचना सं. 137/2006, 13-6-2006 दिनांक

यह इस संगठन एम / एस एम एस Chellamuthu ट्रस्ट और रिसर्च फाउंडेशन, 643, के.के. नगर, मदुरै 625,020 खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, श्रेणी के तहत 31-3-2006 तक 2003/01/04 से अवधि 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था' के लिए, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा एक वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के रूप में) को निम्न शर्तों के अधीन: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त को 1961 की धारा 35 के (छूट) को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर, अधिकारिता वाले जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

[एफ सं 203/6/2006-ITA-II]