आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1293

अधिसूचना तिथि

28/02/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/02/1980

अधिसूचना: का. आ. 1293 जारी करने की तिथि: 28/2/1980

                        

अधिसूचना: SO1293
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/2/1980
8 फ़रवरी 1978 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2167, की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान, की
(मैं) उस संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्था नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में 31 मई, हर साल से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों का सालाना रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्था 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
बच्चों के हड्डी रोग अस्पताल, मुंबई.
इस अधिसूचना 27-12-1980 से 26-12-1982 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3190 / एफ सं 203/36/80-ITA-II