1287 : अधिसूचना: का. आ. 1287 जारी करने की तिथि: 8/2/1980
अधिसूचना सं.
1287
अधिसूचना तिथि
08/02/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/02/1980
अधिसूचना: SO1287
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1980/08/02
1977/05/04 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1713 (एफ नहीं 203/41-77-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, की ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान नीचे रखी और उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई तक प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
श्री गोविन्द प्रसाद वैद्य Shashtipurti आयुर्वेद Sanshoodhan विज्ञान भवन ट्रस्ट, अहमदाबाद.
इस अधिसूचना 1980/05/04 से 1982/04/04 के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3185 / एफ सं 203/176/79-ITA-II

