आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

127

अधिसूचना तिथि

09/05/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/05/2003

अधिसूचना: 127 जारी करने की तिथि: 9/5/2003

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अधिसूचना नहीं
:
127
धारा (ओं) भेजा
:
एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख
:
2003/09/05
2003 की अधिसूचना संख्या 127, डीटी. 9 मई 2003
यह इस संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी के तहत आयकर नियमों के नियम 6 के साथ "एसोसिएशन" विषय 1,962 पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन प्रस्तुत करेगा वार्षिक सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों वापसी की, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए हर साल की;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडलटन पंक्ति, 6 मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.

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{0}{/0} {1}      {/1}    जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
बेच                                             अधिसूचना प्रभावी है
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1    मेसर्स पृथ्वी विज्ञान अध्ययन, 2001/01/04 31-3-2004 तक के लिए केन्द्र
      Akkulam, Thuruvikkal पीओ, त्रिवेन्द्रम
      695031, केरल.
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नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में, लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/100/2002/ITA-I]