आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

121

अधिसूचना तिथि

26/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/03/2004

अधिसूचना: 121 जारी करने की तिथि: 26/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       121
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 35
जारी करने की तारीख           :       26/3/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 121, डीटी. 26 मार्च 2004


यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, श्रेणी के तहत 1962 निम्नलिखित शर्तों के "एसोसिएशन" विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित एसोसिएशन सेंट पर या 31 से पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग,'' प्रौद्योगिकी भवन'', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा प्रत्येक वर्ष के मई;
iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडलटन पंक्ति, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा. 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) 31 अक्टूबर से प्रत्येक पर या इससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने वर्ष अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) प्रदान की गई थी नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की वापसी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, सं 67, 5 ए क्रॉस, आईएएस कालोनी, 16 वीं मुख्य बीटीएम 2nd स्टेज, बंगलौर -560 076 1.4.99 2002/03/31 के लिए
नोट: (i) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
एफ नहीं 203/102/2002-ITA.II