आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

12/2002

परिपत्र की तिथि

22/11/2002

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/11/2002

परिपत्र: सं 12/2002, 22-11-2002 दिनांकित

1073. श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, श्री सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट और जिनकी आय धारा 10 (23 सी) के तहत छूट रहे हैं उच्च शिक्षा, बंगलौर, श्री सत्य साई संस्थान के भुगतान पर स्रोत पर आयकर की कटौती की आवश्यकता से छूट की आय 1961 कर अधिनियम

1वर्गों 194A, 194-मैं और श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, श्री सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट और श्री सत्य साई को आय के भुगतान पर आयकर अधिनियम की 194K के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती से छूट के अनुदान के बारे में बात जिनकी आय धारा 10 (23 सी) के तहत मूल्यांकन के साल 2004-05 के लिए वर्ष 2002-03 के लिए छूट दी गई है उच्च शिक्षा, बंगलौर, संस्थान आय का () के माध्यम से (चतुर्थ), 10 (23 सी) और 10 (23 सी) (vi) आयकर अधिनियम, 1961 में क्रमश: बोर्ड द्वारा जांच की गई है.

प्र.20. ऐसा लगता है कि श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, श्री सत्य साई मेडिकल ट्रस्ट और उच्च शिक्षा, बंगलौर, आय के श्री सत्य साई संस्थान के मामलों में से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है जिस तरह की

(I) 'प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय' के अलावा अन्य ब्याज

(द्वितीय) का किराया, और

धारा 10 (23D) के तहत या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में (iii) आय

स्रोत पर आयकर की कटौती के बिना इन संस्थानों के लिए भुगतान किया जा सकता है. इस परिपत्र के प्रावधानों वित्तीय साल 2002-03 और 2003-04 (आकलन वर्ष 2003-04 और 2004-05) के लिए लागू होगा.

परिपत्र: नहीं 12/2002, 22-11-2002 दिनांकित.