12 : अधिसूचना: 12 जारी करने की तारीख: 22/01/2009
अधिसूचना सं.
12
अधिसूचना तिथि
22/01/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/01/2009
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - मंजूरी वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों
अधिसूचना सं. 12/2009, 22-1-2009 दिनांक
भारत सरकार, नई दिल्ली, (1) की आय धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है - यह इस प्रकृति के लिए संगठन वर्ल्ड वाइड फंड कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 में आंशिक रूप से, 'अन्य संस्था' की श्रेणी में 2004/01/04 से प्रभाव के साथ, ('नियम कहा') नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित, ('अधिनियम कहा') अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लिप्त: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा:
(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकों को बनाए रखने के लिए उसमें वह अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें मिल जाएगी उप धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर नियत तिथि के द्वारा, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत;
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी अगर अनुमोदित संगठन वापस ले जाएगा. -
(क) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ग) प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम अनुच्छेद 1 के subparagraph (iv) में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या
(ई) के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.
[एफ सं 203/3/2006/ITA-II]

