118 : अधिसूचना: 118 जारी करने की तिथि: 24/03/2005
अधिसूचना सं.
118
अधिसूचना तिथि
24/03/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/03/2005
अधिसूचना सं. 118/2005, 24-3-2005 दिनांक
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि संगठन मदर्स रिसर्च, A-9/24 संस्थान, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057 उप - धारा (1 के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आंशिक रूप से करने में लगे हुए श्रेणी, 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था 1 तहत 2005/03/31 के लिए 2002/04/01 तक की अवधि के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित अनुसंधान गतिविधियों (और नहीं अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा एक 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' के रूप में) को निम्न शर्तों के अधीन: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(द्वितीय) की मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर Income-tax/Director के आयुक्त को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के (छूट) को या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर, अधिकारिता वाले , जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(क) दाताओं खंड (ग) उपधारा (1) के खंड 35 के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय के लिए था कि प्रमाणित सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान.
[F.No. 203/26/2004-ITA-II]

