आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1173

अधिसूचना तिथि

25/01/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/01/1982

अधिसूचना: का. आ. 1173 जारी करने की तारीख: 25/1/1982

                        

अधिसूचना: SO1173
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/1/1982
20-6-1977 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1830 (एफ नहीं 203/168/76-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सामाजिक अनुसंधान, खंड के प्रयोजनों (iii) उप - धारा (1) के निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के लिए विहित प्राधिकारी: -
(मैं) इस छूट के तहत केंद्र द्वारा एकत्र ऐसे धन सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जायेगा.
(Ii) कि केंद्र इस छूट के तहत उनके द्वारा एकत्र धन का अलग खातों को बनाए रखेगा.
(Iii) केन्द्र परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और नियमित रूप से इस छूट और इन निधियों का उपयोग किया जाता है जो अपने तरीके के तहत एकत्र धन दिखा खातों के लेखा परीक्षित बयान को भेजेगा कि.
संस्थान
विकास अध्ययन और क्रियाएँ, पूना के लिए केंद्र.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1983 को 1 अप्रैल 1980 से प्रभावी है.
[सं 4444 / एफ 203/66/81-ITA सं. द्वितीय