11555 : अधिसूचना: 11555 जारी करने की तारीख: 17/11/2000
अधिसूचना सं.
11555
अधिसूचना तिथि
17/11/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/11/2000
अधिसूचना: 11,555
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/11/2000
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर एतद्द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या SO1140 (ई) अर्थात् [(1999) 157 सीटीआर (एसटी) 111 में प्रकाशित] 18 नवंबर 1999 दिनांक करता है;
कहा अधिसूचना में श्रीकाकुलम Vayodhikula संघम, (श्रीकाकुलम बड़ों एसोसिएशन), D.No. से संबंधित सीरियल नंबर 3 के खिलाफ टेबल में 7-6-44. Burravari थोटा, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, 532001, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए. 23.93 लाख ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 23.93 लाख से अधिक रुपये का कोष निधि. 15.00 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[एफ सं नेकां 88/2000]

