11043 : अधिसूचना: 11043 जारी करने की तारीख: 20/8/1999
अधिसूचना सं.
11043
अधिसूचना तिथि
20/08/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/08/1999
अधिसूचना: 11043
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस.120 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/8/1999
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (2) का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा में निम्नलिखित आगे संशोधन करती है अर्थात् भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर संख्या के केंद्रीय बोर्ड अतः 548 (ई), दिनांक 9 जुलाई 1990, की अधिसूचना:
कहा अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
------- "27. आयकर आयकर (जांच) के महानिदेशक कलकत्ता (i) आयुक्त (केन्द्रीय)-I, कलकत्ता. आयकर (सेंट्रल) द्वितीय, कोलकाता के पूर्व, कलकत्ता (मैं) आयुक्त.
आयकर (iii) आयुक्त (केन्द्रीय), पटना.
(Iv) आयकर (अन्वेषण), कोलकाता के निदेशक.
(V) आयकर (अन्वेषण), पटना के निदेशक.
आयकर (अन्वेषण), गुवाहाटी (vi) के निदेशक.
(सात) आयकर (अन्वेषण), भुवनेश्वर के निदेशक. "------- [एफ नहीं 187/99-ITA-I]

