11011 : अधिसूचना: 11011 जारी करने की तारीख: 23/7/1999
अधिसूचना सं.
11011
अधिसूचना तिथि
23/07/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/07/1999
अधिसूचना: 11011
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (चतुर्थ), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/7/1999
खंड के उपखंड (चतुर्थ) (23 सी) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा लोक प्रशासन के "इंडियन इंस्टीट्यूट [आईआईपीए) को सूचित करता है , नई दिल्ली "मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए 1998-99 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2000-2001 की:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
[एफ सं 197/85/99-ITA-I]

