आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

03

अधिसूचना तिथि

12/01/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/01/2005

अधिसूचना: 3 जारी करने की तिथि: 12/01/2005

अधिसूचना सं. 3/2005, 2005/12/01 दिनांक


अतः 44 (ई) -. आयकर अधिनियम की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इसके द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित आगे संशोधन करती है वित्त मंत्रालय ने.अर्थात् 14 सितम्बर 2001, दिनांक राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), नंबर है तो 883 (ई),: -

आयकर (सीआईबी) के आयुक्त से संबंधित सीरियल नंबर 3 के खिलाफ अधिसूचना, चेन्नई, स्तंभ नंबर 4 में, तमिलनाडु राज्य की सीमा के भीतर के शब्दों के लिए, "एरिया'', निम्नलिखित शब्दों की अनुसूची में अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा

"तमिलनाडु और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के राज्य की सीमा के भीतर क्षेत्र".


[एफ कोई 187/24/2004-ITA. 1]