02 : अधिसूचना: 2 जारी करने की तिथि: 7/01/2005
अधिसूचना सं.
02
अधिसूचना तिथि
07/01/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/01/2005
कोई NOTIFICATIION. 2/2005, 2005/07/01 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1(1) इन नियमों का आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, परिशिष्ट द्वितीय में, फार्म नं 7 में -
शुरुआत हिस्से में (मैं), अक्षर और शब्द "जीआईआर नहीं" के लिए, पत्र "पान" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Ii) पैरा 2 में, शब्द "उपायुक्त" के लिए, शब्द "संयुक्त आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Iii) पैरा 3 में, शब्द "और एक आधा" का लोप किया जाएगा;
(Iv) पैरा 5 में, शब्द और अंक "वर्गों 222-229, 231 और 232" के लिए, शब्द और अंक "वर्गों 222-227, 229 और 232" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(V) पैरा 6 में, शब्द और कोष्ठक के लिए "आय / टैक्स (अपील) के Income-tax/Commissioner के उपायुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक "आयकर आयुक्त (अपील)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Vi) शब्द और कोष्ठक के लिए पैरा 7 में, "आयकर (अपील) के आयकर आयुक्त के Income-tax/Deputy आयुक्त के उपायुक्त (अपील) / मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त" शब्द और कोष्ठक "आयकर (अपील) के Income-tax/Commissioner के संयुक्त आयुक्त / मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[F.No.142/13/2004-TPL]

